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MP CM Seekho Kamao Yojana 2023

CM Seekho Kamao Yojana 2023 | मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना

 मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना – जानकारी, स्टाइपेन्ड, रजिस्ट्रैशन प्रोसेस

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना क्या है?

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना" शुरू की गई है। यह योजना मध्य प्रदेश राज्य के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार के अवसरों के नए क्षेत्रों में संलग्न करने का उद्देश्य रखती है। इसके माध्यम से युवाओं को उचित कौशल और प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वे अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।
यह योजना मध्य प्रदेश राज्य के 12वीं कक्षा पास छात्रों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। योजना के तहत, विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए छात्रों को चयनित किया जाता है और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में पंजीकृत किया जाता है। यहां पर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ताकि छात्र अपने प्रशिक्षण का खर्चा संभाल सकें।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना

योजना में कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, 18 से 29 वर्ष के युवा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे योजना में पात्र होंगे। प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा स्टेट कॉउसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
योजना से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड मिलेगा, कौशल उन्नयन से उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कमाई का बेहतर मार्ग प्रशस्त होगा।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं को उचित कौशल विकास और रोजगार के अवसरों में सम्मिलित करके उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया जाता है।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना' (MMSKY) के जरिए युवाओं को मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा SCVT का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। इससे नियमित रोजगार के अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के लिए शर्तें


योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे,
(क) जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो,
(ख) जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों, और
(ग) जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।


योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत स्टाइपेण्ड


मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत स्टाइपेण्ड की कुल प्रतिमाह राशि निम्नानुसार है।
1 12वीं या उससे कम कक्षा में उत्तीर्ण राशि रुपए 8000/- प्रति माह
2 आईटीआई उत्तीर्ण राशि रुपए 8500/- प्रति माह
3 डिप्लोमा उत्तीर्ण राशि रुपए 9000/- प्रति माह
4 स्नातक उत्तीर्ण या उच्च राशि रुपए 10000/- प्रति माह

स्‍टाइपेण्‍ड कोर्स के लिए निर्धारित न्‍यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्रत्येक माह निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75% राज्य शासन की ओर से छात्र-प्रशिक्षणार्थी को DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। प्रतिष्ठान को निर्धारित न्‍यूनतम स्टाइपेण्ड की 25% राशि छात्र-प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करनी होगी। प्रतिष्ठान उसके लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि देने के लिए स्वतंत्र होगा।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना छात्र-प्रशिक्षणार्थी के लिए लाभ


मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना छात्र-प्रशिक्षणार्थी के लिए लाभ निम्नानुसार हैं:
• उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
• नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
• व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
• मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
• नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रतिष्ठानों के लिए शर्तें


मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रतिष्ठानों के लिए शर्तें निम्नानुसार हैं:
• देश/प्रदेश के औद्योगिक व व्यवसायिक निजी संस्थान यथा- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि।
• प्रतिष्ठान के पास PAN व GST पंजीयन उपलब्ध हो।
• प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत की संख्या तक छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दे सकते हैं।
• योजना के क्रियान्वयन में ऐसे प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जा सकेगी, जो EPF की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। ऐसे प्रतिष्ठानों के कार्यबल की गणना EPF जमा करने के आधार पर की जाएगी। इस संख्या में नियमित एवं संविदात्मक दोनों प्रकार के कर्मचारी शामिल होंगे।
• ऐसे प्रतिष्ठान जिनके द्वारा EPF की जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाएगी, उनमें कुल कार्यबल की गणना स्वघोषणा के आधार पर की जाएगी, परंतु ऐसी स्वघोषित संख्या 19 या उससे कम ही मान्य की जाएगी।
• योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि (सामान्यतः 1 वर्ष) तक स्टाइपेण्ड दिया जावेगा।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के विभिन्न क्षेत्र

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रमुख क्षेत्र हैं:
 विनिर्माण क्षेत्र: इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, आदि।
 प्रबंधन (मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र)।
 ऐसे क्षेत्र जिनमे प्रशिक्षण उपरांत छात्र-प्रशिक्षणार्थी गिग इकोनोमी एवं ब्लू कॉलर जॉब्स हेतु उपयुक्त होंगे।
 सेवा क्षेत्र: होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रैवल, अस्पताल, रेलवे, आदि।
 आईटी क्षेत्र: आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र।
 वित्तीय क्षेत्र: बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टेड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवायें।
 मीडिया और कला।
 कानूनी एवं विधि सेवाएं।
 शिक्षा व प्रशिक्षण।
 विनिर्माण/सेवाओं/व्यापार आदि के अंतर्गत शेष अन्य क्षेत्र।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के क्षेत्र एवं पाठ्यक्रमों की संख्या
 योजना के क्षेत्र (sectors) – 46
 पाठ्यक्रमों (courses) की संख्या – 800+

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना – प्रक्रिया

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना – प्रक्रिया इस प्रकार है।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना – प्रक्रिया

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना का क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जाएगा
• 07 जून 2023 से प्रतिष्ठानों के पंजीयन का कार्य प्रारंभ।
• 15 जून 2023 से युवाओं के पंजीयन का कार्य प्रारंभ।
• 15 जुलाई 2023 से मार्केट प्लेस प्रारंभ एवं युवाओं का आवेदन।
• 31 जुलाई से युवा-प्रतिष्ठानों-मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) प्रारंभ।
• 1 अगस्त 2023 से युवाओं का प्रशिक्षण प्रारंभ।
• 1 माह प्रशिक्षण के उपरांत अर्थात् 1 सितंबर 2023 से युवाओं को राशि (स्टाइपेण्ड) का वितरण।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना – ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु नया पोर्टल बनाया गया है।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल

https://mmsky.mp.gov.in

पर 15 जून 2023 से युवाओं के पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना संकल्पना


मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पॉवररपोईंट प्रजेन्टैशन



मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कोर्स लिस्ट


मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना नियम एवं निर्देश







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